'शहीद महेन्द्र कर्मा' के नाम पर होगा बस्तर विश्वविद्यालय का नाम, राज्यपाल ने तीन संशोधन विधेयकों पर किए हस्ताक्षर | Bastar University to be named 'Shaheed Mahendra Karma University', Governor signs three amendment bills

‘शहीद महेन्द्र कर्मा’ के नाम पर होगा बस्तर विश्वविद्यालय का नाम, राज्यपाल ने तीन संशोधन विधेयकों पर किए हस्ताक्षर

'शहीद महेन्द्र कर्मा' के नाम पर होगा बस्तर विश्वविद्यालय का नाम, राज्यपाल ने तीन संशोधन विधेयकों पर किए हस्ताक्षर

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:49 PM IST, Published Date : May 19, 2021/9:13 am IST

रायपुर, 19 मई 2021। राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 में हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके अनुसार अब ‘‘बस्तर विश्वविद्यालय’’ के स्थान पर, शब्द ‘‘शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर’’ प्रतिस्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) में संशोधन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

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वहीं राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके ने बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 में भी हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बन्दी अधिनियम, 1900 (1900 सं. 3) में संशोधन किया गया है, अब यह अधिनियम बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

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इनके अलावा राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 में हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) की धारा 5 की उपधारा (2) के पश्चात यह जोड़ा जाए, अर्थात अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य विद्युत निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में, किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में, ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसका विद्युत शुल्क और उस पर अधिभारित ब्याज की राशि का भुगतान बकाया है, को विद्युत लाइन से पृथक करने हेतु निर्देश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।’’
उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

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