भोपाल: कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने और और रोकथाम के लिए रात्रि 8 बजे से लॉकडाउन लगाया गया है। यह आगामी 10 दिनों तक लागू रहेगा। लॉकडाउन के नियमों में जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने संशोधन किया है। अब लॉकडाउन के दौरान बैंकों को 30% स्टाफ के साथ खोला जा सकेगा। बता दें कि लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए पूर्व निर्देश के अनुसार बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया था। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आम जनता से अपील की है कि भोपाल में आप सभी लॉकडाउन का पालन करें। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अनावश्यक कारणों से घर से बाहर न निकलें।
लॉकडाउन के नियमों का स्व अनुशासन से पालन करें। बिना मास्क और अनावश्यक घर से बाहर मिलने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार शहर का भ्रमण करेंगे, और लापारवाही बरतने वालों के विरुद्ध कर्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर लवानिया ने आश्वस्त किया कि नगर निगम शहर की सभी कालोनियों, बस्तियों, और सार्वजनिक जगहों को सेनिटाइजेशन करेगा, इसके साथ ही साफ सफ़ाई, खरपतवार को हटाने का काम भी करेगा। जिले में आम जनता को दूध, सब्जी आदि अतिआवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। सांची पार्लर पर राशन, दूध आदि विक्रय के लिए उपलब्ध रहेगा। सभी अनुभागीय अधिकारी और पुलिस अपने अमले के साथ पूरे शहर में भ्रमण कर व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे।
भोपाल शहर की सभी सीमाएं सील की गई है और सभी थाने अलर्ट पर रहेंगे। अपने दलो में सतत भ्रमण करेंगे। मार्गों पर स्थित दुकानें, होटल और ढाबे आदि पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए है। यह लॉकडाउन आप सभी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लगाया गया है। जिला प्रशासन के साथ-साथ आप भी अपना सहयोग प्रदान करें।