बलौदाबाजार: आज जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, लवन, कसडोल, टुण्ड्रा, बिलाईगढ़,भटगांव में व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने के संबंध में नये संसोधित निर्देश जारी किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया गया हैं। वर्तमान में जिले में कोराना वायरस के संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले के व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं बाजारों के सम्बन्ध में उनके नाम के सम्मुख दर्शित समय अनुसार खोले जाने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।सब्जी, डेयरी, मटन, मछली प्रातः 8.00 से दोपहर 12.00 बजे तक किराना, जनरल, प्रोविजन स्टोर प्रातः 8.00 से शाम 5.00 बजे तक अन्य समस्त व्यवसाय प्रातः 8.00 से शाम 5.00 बजे तक रेस्टोरेंट होटल में डाइनिंग होम डिलीवरी, पार्सल, टेक अवे प्रातः10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक रात्रि 7.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक।
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सप्ताहिक अवकाश के दिनों में उपरोक्त नगरीय क्षेत्र की समस्त दुकानें (मेडिकल स्टोर एवं पेट्रोल पंप को छोड़कर) पूर्णतः बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु लाॅकडाउन के संबंध में जारी संशोधित दिशा निर्देश दिनांक 29 जुलाई 2020 को ध्यान में रखते हुए जिला में निम्न गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षण के जारी रहने की अनुमति रहेगी।
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सिनेमा हाॅल्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेंनमेंट पाक्र्स, थियेटर, मदिरालय(बार) और आॅडिटोरियम, असैम्बली हाॅल्स, तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान। योग संस्थानों और जिम व्यायाम शाला को 7 अगस्त 2020 से भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी अनुसार कार्य करने की अनुमति होगी। सामाजिक/राजनीतिक/खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह तथा अन्य बड़े सम्मेलन।
अर्द्ध शासकीय, अशासकीय तथा शासकीय कार्यालयों के संचालन करने के संबंध में नये निर्देश अर्द्ध शासकीय, अशासकीय तथा शासकीय कार्यालय दिनांक आज से खुलेंगे, परन्तु सामाजिक प्रवेश सीमित रहेगा। प्रत्येक कार्यालय में, उस कार्यालय के अधिकारी /कर्मचारी छोड़कर, अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश/निकासी के संबंध में पंजी संधारित की जाकर, उसमें उचित विवरण (जैसे नाम, पता, मोबाईल नंबर इत्यादि) की प्रविष्टि कराई जानी है, जिससे कोविड पाॅजिटीव पाये जाने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग संभव हो सके। कार्यालयों में बैठक/कार्य करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जावे।
सभी कार्यालय में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये। दफ्तरों एवं कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में ‘‘आरोग्य सेतु एप्प’’ डाउनलोड करवायें। कार्यालयों में एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी अर्द्ध शासकीय, अशासकीय तथा शासकीय कार्यालयों में आम व्यक्तियों को मिलने हेतु केवल प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक अनुमति दी जाती है। इसके पश्चात आम व्यक्तियों का कार्यालय आना वर्जित रहेगा।
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कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा, उपर्युक्त आदेश एवं इसमें दिये निर्देशों का उल्लंघन, नहीं किया जावेगा। इन आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावेगी।