वेतनमान का लाभ ना देने पर दो IAS खिलाफ जमानती वारंट जारी, हाईकोर्ट ने इस विभाग के कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया फैसला | Bailable warrant issued against two IAS for non-payment of pay scale benefits The High Court ruled in favor of the employees of this department

वेतनमान का लाभ ना देने पर दो IAS खिलाफ जमानती वारंट जारी, हाईकोर्ट ने इस विभाग के कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया फैसला

वेतनमान का लाभ ना देने पर दो IAS खिलाफ जमानती वारंट जारी, हाईकोर्ट ने इस विभाग के कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया फैसला

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:33 PM IST
,
Published Date: January 9, 2020 5:51 pm IST

जबलपुर। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आईएएस गौरी सिंह और विनोद सेमवाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

ये भी पढ़ें- पत्नी ने की सेक्स की डिमांड तो बौखला उठा ‘सन्यासी’ पति, कर दी ताबड़…

पंचायत विभाग के कर्मचारियों पांचवें और छठे वेतनमान का लाभ ना देने पर याचिका दाखिल की थी। कर्मचारियों को लाभ दिए जाने का फैसला हाईकोर्ट ने दिया था। बावजूद इसके
कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया गया था।

ये भी पढ़ें- अब भिखारियों को नौकरी देने की तैयारी कर रही सरकार, रहने के लिए शेल्…

हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल वेतनमान दिए जाने का आदेश दिया था। इस मामले में कोर्ट ने अवमानना याचिका पर आईएएस गौरी सिंह और विनोद सेमवाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

Follow Us

Follow us on your favorite platform:

 
Flowers