बाफना मंगलम के मालिक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, मैरिज पैलेस और घर को अपने नाम कर किया बेचने का सौदा | Bafna Mangalam owner registered a case of fraud, deal to sell marriage palace and house in his name

बाफना मंगलम के मालिक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, मैरिज पैलेस और घर को अपने नाम कर किया बेचने का सौदा

बाफना मंगलम के मालिक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, मैरिज पैलेस और घर को अपने नाम कर किया बेचने का सौदा

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Modified Date: November 29, 2022 / 09:01 PM IST
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Published Date: February 20, 2020 3:21 am IST

दुर्ग, छत्तीसगढ़। शहर के आलीशान वैवाहिक परिसर पद्मनाभपुर स्थित बाफना मंगलम को बेचने के सौदे में धोखाधड़ी सामने आई है। न्यायाधीश डीके गिलहरे के आदेश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने बाफना मंगलम के मालिक आनंद बाफना के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत एफआईआर किया है।

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इस मामले में साजा के कांट्रैक्टर महेन्द्र राठी ने कोर्ट में परिवाद पेश किया था। उसने बाफना परिसर व मकान को खरीदने का सौदा करते हुए 6 किलो सोना और सवा करोड़ नकद दिया था, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराने पर विवाद शुरू हुआ। वैवाहिक परिसर और पद्मनाभपुर स्थित मकान एम 28 को 3 करोड़ में बेचने का सौदा तय हुआ था।

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पुलिस के मुताबिक महेन्द्र राठी की मां शांति देवी के पक्ष में इकरार नामा तैयार कर 20 सिंतबर 2016 को किया गया था, जिसके तहत आनंद बाफना ने कुल 0.649 हेक्टेयर में फैले वैवाहिक परिसर और पद्मनाभपुर स्थित मकान एम 28 को 3 करोड़ में बेचना तय किया था। अनुबंध के आधार पर ही राठी परिवार ने 6 किलो सोना जिसका बाजार भाव 1 करोड़ 75 लाख और नकद सवा करोड़ का भुगतान किया।

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इसके बाद आनंद बाफना ने रजिस्ट्री कराने पर टाल मटोल करने लगा। दरअसल वैवाहिक परिसर अलग-अलग खसरे नंबर का है। दो हिस्सा में आनंद बाफना का नाम दर्ज है। वहीं एक हिस्से में आनंद की मां का नाम दर्ज है, जबकि अनुबंध दस्तावेज में आनंद ने सभी संपत्ति को अपने नाम का बताया।

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हकीकत सामने आने के बाद राठी परिवार ने दिए रुपए वापस मांगे। तब बाफना ने तीन चेक (50-50 लाख के) बैंक ऑफ बड़ौदा का जारी किया, लेकिन चेक को जब भुनाने राठी परिवार बैंक पहुंचा तो खुलासा हुआ कि खाते में राशि ही नहीं है।