राजनांदगांव। सोशल मीडिया पर बिजली कटौती संबंधित मामलों को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के द्वारा एफआईआर कराए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ लोगों में विद्रोह फैलाकर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।
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दरअसल सोशल मीडिया के अलग-अलग माध्यम से छत्तीसगढ़ के कई जगहों में बिजली कटौती को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने वाले आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कंपनी ने अपने एफआईआर में कहा कि मेंटेनेंस के दौरान या मौसम क्षति सहित अन्य कारणों से कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बंद होने को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाकर इसे सरकार और इनवर्टर कंपनी से सांठगांठ बताते बताते हुए सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है।
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वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उस वीडियो की पड़ताल में जुट गई और पुलिस ने अपने विवेचना के दौरान डोंगरगढ़ के मुसरा का रहने वाला 53 वर्षीय मांगीलाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। कंपनी के विधि सलाहकार के माध्यम से हुए एफआईआर में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 और 505 के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है।
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