ग्वालियर: सरदार आंग्रे की पुत्री कात्यायनी आंग्रे और अर्जुन कॉक की शादी का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल अर्जुन कॉक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए शादी के प्रमाण पत्र को अवैध घोषित करने की मांग की है। अर्जुन कॉक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, कात्यायनी आंग्रे, तुला जी राव और शंभवी आंग्रे को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
मिली जानकारी के अनुसार कात्यायनी आंग्रे और अर्जुन कॉक की शादी 8 अप्रैल को ग्वालियर स्थित आंग्रे के बाड़े में होने का दावा किया गया है। इस शादी का प्रमाण पत्र ग्वालियर नगर निगम ने तैयार किया है। लेकिन अब अर्जुन कॉक ने इस प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अर्जुन का दावा है कि प्रमाण पत्र में जिस दिन शादी का जिक्र किया गया है, उस दिन मैं ग्वालियर में नहीं बल्कि ऋषिकेश में। अर्जुन कॉक का कहना है कि सगाई की तस्वीरों के आधार पर शादी का प्रमाण पत्र बनवाया गया है। इसी को आधार बताकर मैरिज सर्टिफिकेट को अवैध घोषित करने की मांग की गई है।
ज्ञात हो कि अर्जुन पुत्र रिटायर्ड कर्नल अनिल निवासी धार कोठी, इंदौर ने पुलिस थाना यूनिवर्सिटी में सरदार आंग्रे के बेटे तुलाजीराव आंग्रे, उनकी पौत्री सहित आठ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों में केस दर्ज कराया है।