बेटियों की शादी लिए सरकार देगी 25 हजार, 15 फरवरी तक करें आवेदन, विधवाएं भी दे सकती हैं आवेदन ! | Apply for daughters' marriage by 15 February Government will give 25 thousand Widows can also apply

बेटियों की शादी लिए सरकार देगी 25 हजार, 15 फरवरी तक करें आवेदन, विधवाएं भी दे सकती हैं आवेदन !

बेटियों की शादी लिए सरकार देगी 25 हजार, 15 फरवरी तक करें आवेदन, विधवाएं भी दे सकती हैं आवेदन !

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 PM IST
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Published Date: February 6, 2021 10:31 am IST

धमतरी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विकासखण्ड स्तर पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, मगरलोड ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, ऐसे अभिभावक जो अपनी बेटियों का विवाह इस योजना के तहत कराने के इच्छुक हैं, वे आगामी 15 फरवरी तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सेक्टर पर्यवेक्षक अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय मगरलोड में जमा किया जा सकता है।

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बताया गया है कि कन्या के प्रथम विवाह के लिए ही पात्रता होगी, किन्तु कम उम्र की विधवा महिला, निराश्रित कन्या, प्राथमिकता राशनकार्ड धारी भी इस योजना के तहत पात्र होगी। साथ ही एक परिवार से अधिकतम दो कन्या लाभान्वित की जा सकेगी। न्यूनतम 18 वर्ष की आयु की कन्या और न्यूनतम 21 वर्ष की आयु का वर योजना के तहत पात्रता रखते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशन कार्डधारी परिवार का सदस्य इस योजना के लिए पात्र होगा।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

प्रदेश में गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाई को देखते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की गई है।

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उद्देश्यः-

गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाले फिजूलखर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देने, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से मनोबल/आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन-देन की रोकथाम करना।

कन्यादान योजनांतर्गत सहायताः-

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार/मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अन्तर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को योजना अन्तर्गत लाभ दिलाया जाना है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000/- रूपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। इसमें से वर-वधु हेतु श्रृंगार सामग्री पर राशि 5,000/- रूपये, अन्य उपहार सामग्री पर राशि 14,000/- रूपये, वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में राशि 1,000/- रूपये तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 5,000/-रूपये तक व्यय की जा सकती है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विधवा/अनाथ/निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है।

संपर्कः-

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवक्षेक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी।