बिलासपुर। अंतागढ़ टेप कांड की खबर छापने पर अजीत जोगी ने इंडियन एक्सप्रेस के संपादक व चेयरमैन के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था । जिसके बाद निचली अदालत द्वारा इंडियन एक्सप्रेस के चेयरमैन व संपादक को समन जारी किया गया था। जिसके खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले पर आज हाईकोर्ट ने निचली अदालत की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी हैं।
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जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ विधानसभा सीट खाली होने के बाद 12 सितंबर, 2014 को वहां उपचुनाव कराया गया था। उपचुनाव के एलान के बाद भाजपा, कांग्रेस समेत करीब 13 अन्य उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे। सभी ने नामांकन दाखिल किया। लेकिन नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि खत्म होने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मंतूराम पवार ने अचानक चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी।
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इस प्रकरण के होने के करीब सवा साल बाद दिसंबर 2015 में स्थानीय मीडिया में इसे लेकर खरीद-फरोख्त का खुलासा करने वाला टेप सामने आया। इसके बाद से ही इसे अंतागढ़ टेप कांड के नाम से जाना जाता है।
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