कोंडागांव: कोरोना संकट को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन का आदेश दिया था। लेकिन धीरे—धीरे आर्थिक गतिविधियो को प्रारंभ करने के क्रम में सरकार ने सप्ताह में 6 दिन दुकानें और संस्थानों को खोलने का निर्देश जारी किया है। इसी कड़ी में कोण्डागांव जिला प्रशासन ने रविवार एवं शनिवार को की जाने वाली पूर्ण तालाबंदी को खत्म कर सप्ताह में 1 दिन आवश्यक सेंवाओ को छोड़ सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने निर्देश जारी कर दिया है।
जारी निर्देश के अनुसार कोण्डागांव अनुभाग में मंगलवार और केशकाल एवं फरसगांव अनुभाग में शनिवार को व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा अन्य दिवसों पर प्रतिष्ठानो को प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
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इसके साथ ही समय-समय पर जिलाधीश कार्यालय द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी एवं जिले मे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) दिनांक 18 मई से 17 अगस्त तक जारी रहेगी। इसके अतंर्गत सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति द्वारा अनावष्यक परिभ्रमण एवं मूवमेंट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आवष्यक गतिविधयों के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी।