कवर्धा: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रमेश कुमार शर्मा द्वारा कवर्धा शहर में साप्ताहिक अवकाश दिन शुक्रवार को सभी दुकाने, संस्थाएं, प्रतिष्ठान सेवाओं को बंद रखा जावे। आदेश का उल्लंघन होने पर दुकान, प्रतिष्ठान, संस्थान, समूह के विरुद्ध कार्रवाई किया जाकर सील की जा सकेगी।
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उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेश के तहत मई माह के अंतिम शनिवार-रविवार को होने वाले पूर्ण लॉक डाउन को निरस्त करते हुए सभी दुकानें, संस्थाएं, प्रतिष्ठान सेवाओं को जो भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, को संचालन में साप्ताहिक अवकाश का पालन करने का आदेश जारी किया गया था।
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इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कवर्धा शहर में साप्ताहिक अवकाश दिन शुक्रवार को सभी दुकाने, संस्थाएं, प्रतिष्ठान सेवाओं को बंद रखा जावे। आदेश का उल्लंघन होने पर दुकान, प्रतिष्ठान, संस्थान, समूह के विरुद्ध कार्यवाही किया जाकर सील की जा सकेगी।
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