रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, गोदामों सहित जिले में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों को आगामी 28 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 3 मई तक कर दिया गया है।
वहीं दूसरी ओर सरकार ने सभी पंजीयन कार्यालयों को भी तीन मई तक बंद करने का निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय अब आगामी 3 मई तक बंद रहेंगे। इसके पहले पंजीयन कार्यालय को 28 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश वाणिज्यिकर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी किया गया था। विभाग द्वारा इसे बढ़ाते हुए अब आगामी 3 मई तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।