बिलासपुर। हाईकोर्ट में अजीत जोगी की याचिका मामले में सुनवाई हुई। हाईपावर कमेटी के आदेश और अजीत जोगी की एफआईआर पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई है। अगली सुनवाई तक अजीत जोगी के विधायक बने रहने पर फिलहाल कोई खतरा नहीं। शासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच में सुनवाई पुरी हुई।
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पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने जाति मामले में आई हाईपावर छानबीन कमेटी के फैसले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि हाईपावर छानबीन कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इनकार कर दिया है।
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इसके बाद बिलासपुर के थाने में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। अमित जोगी ने इस पर विरोध दर्ज कराया था। अजीत जोगी ने छानबीन समिति के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में गुरुवार को याचिका दायर की थी।
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जोगी के खिलाफ कोर्ट में फैसला सुरक्षित
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