बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत मिली हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने अजय चंद्राकर के खिलाफ कृष्ण कुमार साहू और मंजीत कौर की याचिका खारिज कर दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी 2018 को मामले को निचली अदालत में अपील करने का निर्देश दिया था।
पढ़ें- भीमा कोरेगांव में कड़ी सुरक्षा के बीच सैकड़ों लोगों ने जयस्तंभ पर अर्…
निचली अदालत ने अजय चंद्राकर की चल और अचल संपत्ति की जांच की प्रक्रिया शुरू करने की नींव रख दी थी, जिसे देखते हुए चंद्राकर ने बिलासपुर हाई कोर्ट का रुख किया था। अगस्त 2017 में हाई कोर्ट से याचिका निरस्त होने के बाद 22 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अपील की गयी थी। हालांकि इसके दो दिन बाद ही अजय चंद्राकर ने कैविएट लगा दिया था। 10 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एन. वी. रमन्ना और जस्टिस अब्दुल नजीर की संयुक्त पीठ ने मामले को वापस निचली अदालत को सौंप दिया था।