नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में किसी लड़की की हत्या नहीं हुई है और जो कंकाल मिले है उसमें कोई भी नाबालिग लड़की का कंकाल नहीं है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न के 17 मामलों में जांच पूरी हो गई है। फैसला 14 जनवरी तक सुनाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए दावा किया है कि सभी 17 आश्रय गृह मामलों में जांच पूरी हो गई है। 13 नियमित मामलों में अंतिम रिपोर्ट सक्षम अदालत को भेजी गई है। चार प्रारंभिक मामलों की जांच पूरी हो गई है और आपराधिक कृत्य को साबित करने वाले साक्ष्य नहीं मिले और इसलिए इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। सभी मामलों में संलिप्त सरकारी सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिहार के मुख्य सचिव को सीबीआई की रिपोर्ट भेज दी गई है।
CBI tells Supreme Court that investigation in all 17 shelter homes cases, including Muzaffarpur(Bihar) shelter home abuse case, has been completed. No girl was killed in Muzaffarpur shelter home and skeletons found were not of inmate minors, AG KK Venugopal says.
— ANI (@ANI) January 8, 2020
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सीबीआई ने बिहार सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि विभागीय कार्रवाई करे और सीबीआई के प्रारूप में जांच परिणाम मुहैया कर संबंधित एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे और ब्लैक लिस्टेड करें।
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