पराठे के बाद अब पॉपकार्न पर देना होगा 18 फीसदी GST, सामान्य से खास क्लब में शामिल | After paratha, now 18 percent GST will have to be given on Popcorn, included in normal club

पराठे के बाद अब पॉपकार्न पर देना होगा 18 फीसदी GST, सामान्य से खास क्लब में शामिल

पराठे के बाद अब पॉपकार्न पर देना होगा 18 फीसदी GST, सामान्य से खास क्लब में शामिल

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 PM IST
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Published Date: June 26, 2020 12:27 pm IST

नईदिल्ली। देश में खाने की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी 5 फीसदी तय की गई है, लेकिन अब पॉपकॉर्न को सामान्य खाने से हटाकर खास क्लब में शामिल किया गया है। पॉपकॉर्न पर भी 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया गया है। हाल ही में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की कर्नाटक पीठ ने पराठे पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। वहीं मक्के के पैकेट पर 5 फीसदी की दर से ही GST लगेगा।

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मामले में पॉपकॉर्न बनाने वाली एक कंपनी ने एएआर से अपील की है कि उसके उत्पाद पर पांच फीसदी की दर से ही जीएसटी लगे, क्योंकि इसमें कॉर्न है, जो अनाज का ही एक प्रकार है। देश में अनाजों पर पांच फीसदी जीएसटी लगता है। हालांकि एएआर ने अपील ठुकरा दी और पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। 

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खाने के ज्यादातर पदार्थ जो कि प्रोसेस्ड नहीं होते और आवश्यक हैं, उन पर जीएसटी की कोई दर नहीं लगती है। प्रोसेस्ड फूड पर पांच फीसदी, 12 फीसदी और 18 फीसदी तक का टैक्स लगता है। उदाहरण के लिए समझें कि पापड़, ब्रेड पर कोई जीएसटी नहीं लगता लेकिन पिज्जा ब्रेड पर पांच फीसदी जीएसटी लगता है।

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