नईदिल्ली। कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने का फैसला कर लिया है। इस आशय की पुष्टि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने की है। इसके बाद अब भारतीय अधिकारी जाधव से मुलाकात कर सकेंगे।
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पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ‘आईसीजे के निर्णय के अनुसार, कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 1 (बी) के तहत उनके अधिकारों की जानकारी दी गई है। एक जिम्मेदार राज्य के रूप में, पाकिस्तान, पाकिस्तानी कानूनों के अनुसार कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस प्रदान करेगा, जिसके लिए तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है।’
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बता दें कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने बुधवार को रोक लगा दी। आईसीजे ने पाकिस्तान को एक बार फिर फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के इस फैसले को दुनियाभर में भारत की जीत की तौर पर देखा जा रहा है।
इंटरनेशनल कोर्ट ने 15-1 के बहुमत से कहा कि कुलभषण जाधव की मौत की सजा पर रोक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान की सैन्य अदालत में उन्हें दोषी ठहराने और उन्हें दी गई सजा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ICJ ने मामले में पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज कर दिया था।
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