सैलून में बाल कटवाने के लिए देना होगा आधार कार्ड, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन | Aadhaar card to be given for haircut in salon, state government issued guidelines

सैलून में बाल कटवाने के लिए देना होगा आधार कार्ड, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन

सैलून में बाल कटवाने के लिए देना होगा आधार कार्ड, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:13 PM IST
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Published Date: June 2, 2020 8:34 am IST

नईदिल्ली। लॉकडाउन 5 में सरकार ने बहुत सारी छूटें दी हैं, ऐसे में दुकान संचालकों को सुरक्षा संबंधी नियमों के पालन करने की सख्त हिदायतें भी दी गई है। इसी कड़ी में 1 जून से तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खोल दिए गए हैं, तमिलनाडु सरकार ने सैलून के लिए एसओपी जारी कर दी है, लेकिन बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा।

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तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक सैलून मालिक हर कस्टमर का नाम, पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी सैलून 50 फीसदी स्टाफ (8 स्टाफ से ज्यादा नहीं) के साथ खुलेंगे। सैलून में एसी नहीं चलेंगे, सैलून में आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा और उन्हें पहले हाथ सैनिटाइज करना होगा। इसके बाद वह आरोग्य सेतु ऐप की डिटेल दिखाएंगे।

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सैलून मालिक कस्टमर को डिस्पोजेबल एप्रन और जूते के लिए कवर देंगे, अगर कस्टमर का बिल एक हजार रुपये आता है तो उन्हें 150 रुपये डिस्पोजेबल एप्रन और फुट कवर का देना होगा, सैलून में आ रहे लोगों का कहना है कि दो महीने के बाद सैलून खुलने से हम खुश हैं, हम सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं।

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