दूसरी जाति या धर्म के व्यक्ति से शादी करने पर 50,000 रुपए दे रही है इस राज्य की सरकार, जानिए पूरी डिटेल | Uttarakhand govt giving incentives to interracial, inter-religious married couples

दूसरी जाति या धर्म के व्यक्ति से शादी करने पर 50,000 रुपए दे रही है इस राज्य की सरकार, जानिए पूरी डिटेल

दूसरी जाति या धर्म के व्यक्ति से शादी करने पर 50,000 रुपए दे रही है इस राज्य की सरकार, जानिए पूरी डिटेल

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:44 PM IST, Published Date : November 21, 2020/1:33 pm IST

देहरादून: एक ओर जहां शादी के नाम पर महिलाओं के कथित धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए भाजपा शासित कई राज्य कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं वहीं उत्तराखंड सरकार प्रदेश में अन्तर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए किसी अन्य जाति या धर्म के व्यक्ति से विवाह करने वालों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने यहां बताया कि यह प्रोत्साहन राशि कानूनी रूप से पंजीकृत अंतरधार्मिक विवाह करने वाले सभी दंपत्तियों को दी जाती है। अंतरधार्मिक विवाह किसी मान्यता प्राप्त मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर या देवस्थान में संपन्न होना चाहिए ।

Read More: लव जिहाद: धर्म परिवर्तन कर शादी करने युवक बना रहा युवती पर दबाव, तेजाब फेंककर जान से मारने की देता है धमकी

उन्होंने बताया कि अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि पाने के लिए दंपत्ति में से पति या पत्नी किसी एक का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार, अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है । टिहरी के जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत रखने तथा समाज में एकता बनाए रखने के लिए अंतरजातीय एवं अंतरधार्मिक विवाह काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे विवाह करने वाले दंपत्ति शादी के एक साल बाद तक प्रोत्साहन राशि पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

Read More: पेंशनर्स की सुविधा के लिए राजनांदगांव EPFO कार्यालय की पहल, डिजिटल जीवन प्रमाणन के लिए सोमवार को ​कैंप का आयोजन

उत्तर प्रदेश अंतरजातीय/ अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन नियमावली, 1976 में संशोधन के जरिए उत्तराखंड में 2014 में इसके तहत दी जाने वाली रकम को 10000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2000 में जब उत्तराखंड का गठन हुआ था तो इस नियमावली को यथावत अपना लिया गया था।

Read More: बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के नए भवन का ई-लोकार्पण, सीएम बघेल ने कहा- अब कार्यों में आएगी और तेजी