नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे पब्लिक सेवा वाहन चालकों को वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक पीएसवी चालकों को 5-5 हजार रुपये की एकमुश्त राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार से यह आर्थिक मदद सिर्फ एक बार दी जा रही है। लेकिन इस सहायता राशि के लिए वाहन चालकों को रजिस्ट्रेशन के दौरान ये जानकारी देनी होगी।
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आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ Public Service Vehicles चलाने वालों को इस सहायता राशि का फायदा मिलेगा जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो। आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसका लिंक दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर दिया जाएगा।
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चालकों को दी जा रही ये सहायता राशि पाने के लिए वाहन चालकों को फार्म भरने के दौरान पीएसवी बैज संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, लिंग और बैंक खाते से जुड़े आधार नंबर की जानकारी देनी आनिवार्य है। दिल्ली सरकार के इस आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हें 23 मार्च 2020 तक पब्लिक सेवा व्हीकल का बैज (बिल्ला) मिला होगा।
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इसका लाभ ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फाटफाट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि पब्लिक सेवा वाहन से संबंधित चालकों को मिलेगा। इसके लिए पात्र चालकों को दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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