नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को तबलीगी जमात मामले में सभी आरोपों से मुक्त हो चुके आठ विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस जाने अनुमति प्रदान की। इन सभी पर गत मार्च में कोविड-19 संबंधी सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप था।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने विदेशियों द्वारा दायर स्वदेश वापसी के अनुरोध वाली याचिका को अनुमति प्रदान की और इन लोगों पर कुछ शर्तें भी लगाईं।
अदालत ने जांच अधिकारी को इनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर जल्द रद्द करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि यदि विदेशियों के खिलाफ लंबित पुनर्विचार याचिका को अदालत अनुमति प्रदान करती है तो उन्हें कार्यवाही में शामिल होने के लिए भारत वापस आना होगा।
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अदालत ने उन्हें 30,000 रुपये की जमानत राशि अदालत में जमा कराने के साथ ही देश छोडने से पहले जांच अधिकारी को अपना नाम, फोन नंबर, ई-मेल पता और घर का पता दर्ज कराने का भी निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि मजिस्ट्रेट अदालत ने 24 अगस्त को इन सभी विदेशी नागरिकों को आरोपमुक्त किया था।
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