मेरठ, दो दिसम्बर(भाषा) । कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला प्रशासन ने जनपद में अगले वर्ष 31 जनवरी तक निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है।
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जिला मजिस्ट्रेट के. बालाजी ने बताया कि महामारी और आने वाले दिनों में क्रिसमस-डे, नववर्ष, गुरूगोविन्द सिंह जयन्ती एवं गणतंत्र दिवस व अन्य त्यौहार/पर्व के साथ ही कई प्रतियोगी व शैक्षणिक परीक्षाओं के दौरान अवांछनीय तत्वों द्वारा मेरठ जनपद की शांति व कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है।
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जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार धारा 144 जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में 31 जनवरी 2021 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक लागू रहेगी। इसके तहत पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध होगा।
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