नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह कथित खाद घोटाले के संबंध में धन शोधन मामले में गिरफ्तार राजद के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह की याचिका पर 11 जून को सुनवाई करेगा। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय को सिंह की 10 दिन हिरासत देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है।
यह याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष आयी और उन्होंने मामले पर सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया।
अदालत ने कहा कि चूंकि सिंह के वकील ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कुछ आदेशों का जिक्र किया है तो ईडी के वकील अमित महाजन भी अपनी दलीलों के समर्थन में कुछ फैसलों को रखना चाहते हैं तथा यह बृहस्पतिवार तक हो जाएगा।
संसद सदस्य और कारोबारी सिंह को ईडी ने धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो जून को गिरफ्तार किया था।
निचली अदालत के तीन जून के रिमांड वाले आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका में कहा गया है कि विशेष न्यायाधीश ने फैसला सोच विचारकर नहीं लिया और मामले के खास तथ्यों, रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री तथा मौजूदा कानून पर गौर किए बिना आदेश पारित किया गया।
याचिका में कहा गया है कि यह शिकायत 23 अप्रैल की है और सीबीआई ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून तथा आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश के आरोप में मई 2021 को प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी दर्ज करने के क्रम में सिंह के आवास और कार्यालय परिसर में इस साल 19 मई को छापे मारे गए जिसमें उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने सहयोग किया।
अगले दिन ईडी ने उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया और 20 मई से दो जून के बीच जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्हें पूछताछ में शामिल के लिए कोई सम्मन नहीं दिया गया।
गौरतलब है कि यह मामला इफको और इंडिया पोटैश लिमिटेड (आईपीएल) से जुड़े कथित खाद घोटाले का है जिसमें सीबीआई ने पिछले महीने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। ऐसा बताया जाता है कि सिंह इस मामले में शामिल ज्योति ट्रेडिंग कोरपोरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे।
भाषा गोला अनूप
अनूप
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