हिमाचल में बलात्कार और हत्या मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा | Man sentenced to life imprisonment in Himachal rape and murder case

हिमाचल में बलात्कार और हत्या मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

हिमाचल में बलात्कार और हत्या मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:52 PM IST
,
Published Date: June 18, 2021 12:04 pm IST

शिमला, 18 जून (भाषा) यहां चार साल पहले स्कूल की एक छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में शुक्रवार को एक व्यक्ति को मौत होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

शिमला की एक अदालत ने लकड़हारे अनिल कुमार उर्फ नीलू (28) पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष न्यायाधीश राजीव भारद्वाज ने दोषी की मौजूदगी में यह आदेश सुनाया।

अदालत ने इससे पहले 28 अप्रैल को 16 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अनिल को दोषी ठहराया था।

गौरतलब है कि चार जुलाई, 2017 को शिमला के कोटखाई में एक जंगली इलाके में बलात्कार के बाद छात्रा की हत्या उस वक्त कर दी गई थी, जब वह स्कूल से घर जा रही थी।

भाषा

देवेंद्र उमा अनूप

अनूप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)