कोरोना से प्रभावित बच्चों के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन, राज्यों, अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को दिए ये अहम निर्देश | Govt issues guidelines for children affected by Covid-19

कोरोना से प्रभावित बच्चों के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन, राज्यों, अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को दिए ये अहम निर्देश

कोरोना से प्रभावित बच्चों के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन, राज्यों, अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को दिए ये अहम निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:17 PM IST, Published Date : June 3, 2021/10:02 am IST

नयी दिल्ली: सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं और इस लिहाज से राज्यों, जिलाधिकारियों, पुलिस, पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियां तय की हैं। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव राम मोहन मिश्रा ने बुधवार को कहा कि जो कदम उठाये जा रहे हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाने और सुगम बनाने के लिहाज से प्राथमिक कर्तव्य वाले लोगों की प्रमुख जिम्मेदारियां निर्धारित की गयी हैं ताकि महामारी के दौरान बच्चों का सर्वश्रेष्ठ हित सुनिश्चित किया जा सके।

Read More: AK-47 राइफल देखकर ग्रामीणों के उड़े होश, पुलिस ने मौके से 4 खाकी वर्दी भी जब्त की

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामे में कहा कि राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, देश में 9,346 बच्चे ऐसे हैं जो घातक संक्रमण की वजह से अपने माता-पिता में से कम से कम एक को खो चुके हैं और इनमें 1,700 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके माता-पिता, दोनों की ही कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु हो गयी।

Read More: BJP सांसद के घर के बाहर यूथ कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन, वैक्सीन की कमी को लेकर जताया विरोध

मिश्रा ने राज्यों, जिलाधिकारियों, पुलिस, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की भूमिकाएं निर्धारित करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये। राज्यों को सर्वेक्षण और संपर्क के माध्यम से संकटग्रस्त बच्चों का पता लगाना होगा और हर बच्चे के प्रोफाइल के साथ डाटाबेस तैयार करना होगा। उन्हें बच्चों की विशेष जरूरतों का विवरण भी लिखना होगा और इसे ‘ट्रैक चाइल्ड पोर्टल’ पर अपलोड करना होगा।

Read More: बड़ी खबर! हाईकोर्ट ने अवैध घोषित की जूनियर डॉक्टर्स की प्रदेशव्यापी हड़ताल, कहा सरकार के आश्वासन पर तत्काल कोविड ड्यूटी बहाल करें 

मिश्रा ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) को अस्थायी रूप से ऐसे बच्चों को रखने की जिम्मेदारी दी जाए जिनके माता-पिता कोविड-19 के कारण अस्वस्थ हैं और उनके परिवार में अन्य कोई संबंधी नहीं है। ऐसे बच्चों को जरूरी मदद दी जाए। केंद्रीय अधिकारी ने राज्यों से एक स्थानीय हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने को कहा जिस पर विशेषज्ञ परेशानी से जूझ रहे बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहयोग दे सकें। उन्होंने कहा कि कोविड से बुरी तरह प्रभावित बच्चों के संरक्षक की भूमिका जिलाधिकारी (डीएम) निभाएंगे।

Read More: समलैंगिक GAY के लिए नर्क है इन 5 देशों में जन्म लेना, पता चलते ही फांसी पर चढ़ा देती है सरकार