नयी दिल्ली, चार मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एमसीडी के सफाई कर्मचारियों और संघों को राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर कूड़ा फेंकने और निगम के अन्य कर्मियों के कामकाज में बाधा डालने को लेकर चेतावनी दी। सफाईकर्मी वेतन नहीं मिलने के कारण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों को उनका वेतन दिये जाने का आश्वासन देते हुए कहा कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उन्हें किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिये।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अदालत को बताया कि नगर निगम की कई सफाई कर्मचारी संघों ने शुक्रवार को हड़ताल का आह्वान किया है। उन्हें सड़कों पर कूड़ा फेंकने और निगम के कामकाज में बाधा डालने से रोका जाना चाहिये।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, ”अदालत किसी भी परिस्थिति में संघ या उसके सदस्यों को ऐसा कोई कृत्य करने की इजाजत नहीं देगी जो कानून अपने हाथ में लेने सरीखा हो।”
पीठ ने हड़ताल का आह्वान करने वाले एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी संघ के नेताओं के खिलाफ इस मामले में पेश नहीं होने के लिये जमानती वारंट जारी किया है।
भाषा जोहेब प्रशांत
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