नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने मोतीलाल वोरा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द की | Court cancels criminal proceedings against Motilal Vora in National Herald case

नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने मोतीलाल वोरा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द की

नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने मोतीलाल वोरा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द की

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:49 PM IST
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Published Date: January 30, 2021 11:16 am IST

नई दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के निधन के कारण नेशनल हेराल्ड मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी है। अदालत भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा वोरा, कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दायर एक निजी आपराधिक शिकायत पर सुनवाई कर रही थी।

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आरोपी की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा ने वोरा के मृत्यु प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड करने के लिए आवेदन की मूल प्रति दाखिल की और उनके खिलाफ कार्रवाई निरस्त करने का अनुरोध किया। इसके बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।

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अदालत ने वोरा की मौत की सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए संबंधित एसएचओ को नोटिस जारी किया, जिन्होंने बताया कि 21 दिसंबर, 2020 को कांग्रेस नेता की मृत्यु हो गई थी।

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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने 28 जनवरी को दिए एक आदेश में कहा, ‘‘दाखिल रिपोर्ट के मद्देनजर मौजूदा मामले में मोतीलाल वोरा के खिलाफ कार्रवाई रोकी जाती है।’’ अन्य आरोपी लोगों के खिलाफ मामला चलता रहेगा।

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अदालत मामले में 11 फरवरी को सुनवाई करेगी। मामले में सभी सात आरोपियों सोनिया, राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, वोरा और यंग इंडियन (वाईआई) प्राइवेट लिमिटेड ने उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों से इनकार किया है।

 

 
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