रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का संशोधित अध्यादेश राजपत्र में जारी कर दिया गया है। महापौर और अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होगा। निर्वाचित पार्षदों के द्वारा ही महापौर और अध्यक्षों का निर्वाचन किया जाएगा।
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आदेश देखने के लिए स्क्रॉल करें-
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छत्तीसगढ़ राजपत्र के 25 अक्टूबर 2019 के अंक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 प्रकाशित कर दिया गया है। यह अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन के साथ सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है।
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इस अध्यादेश के तहत महापौर/अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होगा। जिसमें निर्वाचित पार्षदों के द्वारा निर्वाचित पार्षदों में से महापौर/अध्यक्षों का निर्वाचन किया जाएगा।
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