पटाखों पर लागू प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों को 6 साल तक की जेल, पर्यावरण मंत्री ने कहा- 1 लाख जुर्माने का प्रावधान | Action will be taken against those who do not comply with the ban on firecrackers: minister rai

पटाखों पर लागू प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों को 6 साल तक की जेल, पर्यावरण मंत्री ने कहा- 1 लाख जुर्माने का प्रावधान

पटाखों पर लागू प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों को 6 साल तक की जेल, पर्यावरण मंत्री ने कहा- 1 लाख जुर्माने का प्रावधान

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:57 PM IST
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Published Date: November 9, 2020 2:34 pm IST

नयी दिल्ली, नौ नवंबर (भाषा) दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत पटाखों पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के तहत छह साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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राय ने जिलाधिकारियों, दिल्ली पुलिस, पर्यावरण और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतिबंध लागू किए जाने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर चर्चा की।

राय ने संवाददाताओं से कहा, ” चर्चा के मुताबिक, पुलिस वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत पटाखों पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है।” मंत्री ने कहा, ” ऐसे अपराध में जुर्माना लगाए जाने और कम से कम डेढ़ साल से लेकर अधिकतम छह साल तक जेल की सजा का प्रावधान है।”

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उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक, पराली जलाने के कारण दिवाली तक राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर ”गंभीर” की श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह पटाखों की बिक्री और जलाए जाने पर सात नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया था।

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नौ नवंबर मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर को आधी रात तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी ने कहा कि पटाखे खुशियां मनाने के लिए हैं, न कि बीमारी और मृत्यु का उत्सव मनाने के लिए।

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