दुर्ग के 8 नर्सिंग होम संचालकों को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस, बिना लाइसेंस हो रहा था संचालन | 8 nursing home operators of the fort were given notice of health department

दुर्ग के 8 नर्सिंग होम संचालकों को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस, बिना लाइसेंस हो रहा था संचालन

दुर्ग के 8 नर्सिंग होम संचालकों को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस, बिना लाइसेंस हो रहा था संचालन

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:28 PM IST, Published Date : July 8, 2020/4:11 am IST

दुर्ग, छत्तीसगढ़। दुर्ग जिले में बिना लाइसेंस अस्पताल चलाने वाले 8 नर्सिंग होम संचालकों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस दिया है। CHMO डॉ. गंभीर सिंह ठाकुर ने इन निजी नर्सिंग होम संचालकों को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है।

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जिन अस्पतालों को नोटिस दिया गया है, उनमें नन्दनी नर्सिंग होम अहिवारा, बालाजी नर्सिंग होम कुम्हारी, राजवंशी हॉस्पिटल जुनवानी,सीधी विनायक हॉस्पिटल भिलाई, नवजीवन हॉस्पिटल करहिडीह, शिवम नर्सिंग होम सुपेला, जीवन ज्योति हॉस्पिटल जामुल, साई कृपा हॉस्पिटल पाटन शामिल हैं।

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आपको बता दें कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत OPD चलाने और मरीजों को भर्ती रखकर इलाज करने के लिए लाइसेंस जरुरी है। इन अस्पतालों ने लाइसेंस लेने के लिए आवेदन तो दिया है, लेकिन उनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं।