7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों का मिलेगा फायदा, इन कर्मचारियों को मिलेगा दो साल का एरियर | 7th Pay Commission's recommendations will get benefit

7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों का मिलेगा फायदा, इन कर्मचारियों को मिलेगा दो साल का एरियर

7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों का मिलेगा फायदा, इन कर्मचारियों को मिलेगा दो साल का एरियर

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 PM IST
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Published Date: July 10, 2019 1:47 pm IST

जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 6 विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग के मुताबिक पे स्केल देने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने राज्य के 5 कृषि विश्वविद्यालय और एक वेटिनरी साइंस कॉलेज के व्याख्याताओं, पुस्तकालय प्रमुख और फिजिकल एजुकेशन निदेशक को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन देने को स्वीकृति दे दी है।
सीएम अशोक गहलोत ने 7वेतन आयोग की के तहत नए वेतनमान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। कर्मचारियों को एरियर का भुगतान जनवरी 2017 से किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान वेटिनरी कॉलेज और बीकानेर में स्थित एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उदयपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा और श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जयपुर जोबनेर के लिए नए वेतनमान को स्वीकृति दी गई है।

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गहलोत सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि यह फैसला इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अनुशंसा के बाद लिया गया है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि, कर्मचारियों के एरियर का भुगतान 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक वर्तमान वित्त वर्ष में किया जाएगा। इसके अलावा फंड को प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। जो शिक्षक 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए हैं उन्हें एरियर का भुगतान तीन किस्तों में 30:30:40 के अनुपात में किया जाएगा। इसकी पहली किस्त 1 जुलाई 2019, दूसरी किस्त 1 अक्तूबर 2019 और अंतिम किस्त 1 जनवरी 2020 में दी जाएगी।

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राजस्थान सरकार ने चुनाव ड्यूटी में आकस्मिक मौत और स्थायी विकलांगता पर अनुग्रह अनुदान में बढ़ोतरी भी की है। उसने इसके लिए राजस्थान सिविल र्सिवसेज (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इसके बाद, चुनाव ड्यूटी में लगे किसी कार्मिक की हादसे में सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तथा आतंकवाद, हिंसा, बम विस्फोट एवं रोड माइन्स की घटना में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है।

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