नई दिल्ली: रेलवे के पेशनर्स को दिवाली के पहले तोहफा मिल सकता है। दरअसल कोर्ट ने रेलवे को पेशनरों की समस्या सुनकर समाधान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। साथ ही ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट के आदेश के बाद से पेंशनरों को बड़ी राहत मिल सकती है। गोरखपुर के रेलवे अधिकारी क्लब में एनआरई रेलवे ने अपर महाप्रबन्धक आनन्द प्रकाश की अध्यक्षता में पेंशन अदालत-2019 के दौरान अपनी परेशानी लेकर आए पेंशनर्स की बात सुनने के बाद आदेश दिए हैं।
बताया जा रहा है कि 19 मामले में 7वें वेतन आयोग से संबंधित हैं। इसके बाद पेंशन अदालत की ओर से रेलवे को पेशनर्स की पेंशन में सातवें वेतन आयोग के तहत सुधार के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान 6 पेशनधारियों को चेक से भुगतान किए गए है, जबकि 7 अन्य मामलों में भुगतान लंबित है। 20 मामले में पेंशन अदालत से संबंधित नहीं थे जिसके बाद इन मामलों को अलग फोरम में उठाने की बात कही गई। 04 मामले पार्टी एकाउन्ट पर और 06 मामले रेलवे बोर्ड और संबंधित कार्यालय को भेजे गये।
मामले को लेकर एनआरई के चीफ चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर एनपी पाण्डेय ने बताया कि पेंशनर्स कोर्ट के निर्देशानुसार पेंशनर्स के भुगतात का रिविजन किया गया है। कोर्ट ने पेशनर्स के मामलों को सकारात्मक तरीके से सुलझाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के दिशानिर्देश पर पेंशनर्स के मामलों का रिविजन किया जा रहा है।
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