नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों की डेथ ग्रैच्युटी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ आई है। सातवे वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार वाले को डेथ ग्रैच्युटी को लेकर हमेशा चिंता सताती है। लेकिन अब केन्द्रीय कर्मचारियों को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है।
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दरअसल पेंशन और ग्रैच्युटी दो ऐसे पेमेंट होते हैं जो कर्मचारियों को रिटायर होने, आकस्मिक निधन के बाद मिलती है। सरकार ने इसी डेथ ग्रैच्युटी को लेकर मौजूदा नियमों में अहम बदलाव किए हैं। जिसके चलते जिन कर्मचारियों की सर्विस के दौरान ही मौत हो गई है उनके परिजन आसानी ग्रैच्युटी का भुगतान ले सकेंगे।
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खबरों की माने तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की सर्विस के 1 वर्ष बाद मौत हो जाती है तो उसे मौजूदा वेतन की दो गुना ग्रैच्युटी मिलेगी।
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इसके साथ ही अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी ने अपनी सर्विस के 1 ज्यादा वर्ष और 5 वर्ष से कम पूरे कर लिए हैं और इस दौरान उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को मौजूदा सैलरी की 6 गुना ग्रैच्युटी मिलेगी।
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हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से सातवें वेतमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रैच्युटी में 25 फीसदी और डियरेंस अलाउंस में 50 फीसदी का इजाफा किया गया था। इसके अलावा अगर आप भी नियमों को लेकर असमंजस की स्थिति में है तो ग्रैच्युटी से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आप कर्मचारी वित्तमंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी जुटा सकते हैं।
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