नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारी जहां एक ओर डीए में बढ़ोतरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पेंशन स्कीम के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को दो ऑप्शन दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी अब नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में से एक चुनाव कर सकेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की ओर से 9 जून को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है।
सीसीएस नियम-2021 के मुताबिक नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारी को अपने मृत्यु से पहले पुरानी नेशनल पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का विकल्प मिलेगा। हालांकि इस स्कीम का फायदा उन पर परिवारों को नहीं मिलेगा, जिसका सदस्य मर चुका है। सीसीएस रूल्स, 2021 को 30 मार्च 2021 की गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया है। पेंशन स्कीम के अुनसार अगर कोई कर्मचारी दोनों में से एक स्कीम का चुनाव करता है तो उसे नौकरी के पहले 15 साल तक पुराने पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा और नौकरी के 15 साल बाद नए पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा।
इस नियम के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है और एनपीएस के अंदर में है, उन्हें भी जल्द ही फॉर्म 2 में इस तरह के विकल्प को चुनना होगा। इसके अनुसार जो कर्मचारी पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं और एनपीएस के तहत कवर्ड हैं, उन्हें भी फॉर्म 2 में परिवार की डिटेल जानकारी देनी होगी। यह सेंट्रल रिकॉर्ड में सेव रखने के लिए जरूरी है।
सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी द्वारा चुने गए ऑप्शन के अनुसार या डिफॉल्ट ऑप्शन है तो परिवार को एनपीएस के तहत उसकी एकुमेलेटेड पेंशन वेल्थ से लाभ मिलेगा। जिसके तहत डेथ ग्रैच्युटी, लीव इनकैशमेंट, सीजीईजीआईएसए से लाभ, सीजीएचएस की सुविधाएं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी का भुगतान शामिल है। इस तरह से केंद्रीय कर्मचारी के पेंशन में बड़े फेरबदल किए गए हैं।