नई दिल्ली। केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारी की मौत होने पर उनके बच्चों को अब 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन देने का फैसला किया गया है। पेंशन की अधिकतम सीमा अब 1.25 लाख रुपये कर दी गई है। नए नियम के तहत न्यूनतम 75 हजार तो अधिकतम 1.25 लाख रुपये की सीमा तय कर दी गई है।
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छठे वेतन आयोग के तहत पहले पेंशन की अधिकतम सीमा 45 हजार रुपये और न्यूनत पेंशन 27 हजार रुपये निर्धारित थी। ये सीमाएं छठे वेतन आयोग के तहत दिए गए सुझाव के तहत 90,000 रुपये प्रति माह के अधिकतम पे पर CCS नियमों के रूल 54(11) के तहत निर्धारित थी।
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अधिकतम 1.25 लाख रुपये पेंशन का फायदा तभी मिलेगा जब कोई पति, पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी थे और उनकी दुर्भाग्यवश किसी वजह से मौत हो जाए। केंद्रीय सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 1972 के सब रूल (11) में इसका उल्लेख है कि अगर पति, पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी थे और उनकी दुर्भाग्यवश किसी वजह से मौत हो जाए तो बच्चा/बच्चों को दो पेंशन मुहैया करवाई जाएगी।
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मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को अधिकतम ढाई लाख रुपये महीना पे तय है। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर द्वारा नई पेंशन लिमिट का सुझाव दिया गया था। केंद्रीय सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 1972 के सब रूल (11) में इसका उल्लेख है कि अगर पति, पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी थे और उनकी दुर्भाग्यवश किसी वजह से मौत हो जाए तो बच्चा/बच्चों को दो पेंशन मुहैया करवाई जाएगी।
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2 hours ago