सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती में दिव्यांगों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण.. देखिए | 7% reservation for the disabled in direct recruitment of assistant professors

सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती में दिव्यांगों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण.. देखिए

सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती में दिव्यांगों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण.. देखिए

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:58 PM IST
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Published Date: November 22, 2019 5:35 am IST

रायपुर, छत्तीसगढ़। उच्च शिक्षा विभाग ने सहायक प्राध्यापक पद की सीधी भर्ती में दिव्यांगजनों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण का संशोधित प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया है।

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माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 26 अप्रैल 2019 को पारित आदेश तथा रिव्यू पिटिशन क्रमांक 171/2019 में 23 सितम्बर 2019 को पारित आदेश के पालन में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापक के सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में दिव्यांगजन के लिए नियमानुसार सात प्रतिशत आरक्षण के अनुसार संशोधित आरक्षण का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।

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गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा शुद्धि पत्र क्रमांक 07/2019/परीक्षा 23 फरवरी 2019 के द्वारा विज्ञापन की कंडिका क्रमांक-5 में सह विषय अधिसूचित किए गए है। इस पर शुद्धिपत्र प्रेषित किया गया है। जिसके अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य विषय एवं मुख्य विषय से संबंधित सह विषय दोनों में आवेदन किया हुआ है, वे आवेदित मुख्य विषय या संबंधित सह विषय में से किसी एक विषय में ही लिखित परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। अतः ऐसे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु चयनित विषय का विकल्प दिनांक लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन माध्यम से सबमिट कर सकते हैं।

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ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर मुख्य विषय और सह विषय में से किसी एक विकल्प के चयन की प्रविष्टि नहीं करते हैं, उनके आवेदन सह विषय में निरस्त माने जाएंगे एवं ऐसे अभ्यर्थियों को केवल मुख्य विषय में परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

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