लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई की है जिसमें अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि नौनिहालों की शिक्षा में गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि 30-33 कट ऑफ पर भर्ती संभव नहीं है।
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बता दें भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के बाद कट आफ बदले जाने को अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी, मामले में 29 नवंबर को न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया था, जस्टिस अब्दुल मोईन ने ये फैसला दिया है। मामले में 5 मार्च 2019 को पहली सुनवाई हुई थी, मामले में 9 जनवरी 2018 को विज्ञापन आया था और उसमें चयन के आधार को लेकर जो पासिंग मार्क निर्धारित किया गया था।
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उस पासिंग मार्क को संशोधित करते हुए लिखित परीक्षा 27 मई 2018 से 1 सप्ताह पहले 21 मई 2018 को एक शासनादेश शासन की तरफ से जारी किया गया, इसमें पासिंग मार्क 30 प्रतिशत एससी व एसटी 33 प्रतिशत जनरल व ओबीसी के लिए निर्धारित किया गया जिस पर 27 मई को लिखित परीक्षा संपन्न हुई।
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कुछ लोगों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में कट-ऑफ के मामले को लेकर एक केस फाइल किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय ने शासन से कई बार काउंटर की अपील की लेकिन काउंटर ना दाखिल होने के कारण पूर्व में निर्धारित कटऑफ पर एक अंतरिम आदेश 24 जुलाई 2018 को दिया गया, जिस पर सरकार ने 68500 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित किया।
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उसमें 41556 अभ्यर्थी सफल पाए गए और उनकी काउंसलिंग कराई गई, जिसमें से 34692 अभ्यर्थी पहली काउंसलिंग में चयनित हुए पुनः दूसरी काउंसलिंग कराई गई, जिसमें से 6127 अभ्यर्थी चयनित हुए फिर सरकार की तरफ से पुनर्मूल्यांकन कराया गया, उसमें से 4733 अभ्यर्थी सफल हुए 4733 अभ्यर्थियों के सफल होने के उपरांत सरकार ने अवशेष पदों का विज्ञापन जारी किया, जिसमें से 4733 अभ्यर्थियों का चयन हुआ।
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