भिंड। जिले के द्वितीय अपर सत्र के न्यायाधीश ने बहुचर्चित रीना शुक्ला हत्यााकांड में आरोपी अंकुर को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने अवैध संबंध को छिपाने के लिए चार नाबालिग सहित पांच लोगों की हत्या कर दी थी। मई 2016 के मामले में यह सजा सुनाई गई है।
ये भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ट्विटर पर निकाली भड़ास, एक बाद एक 6 ट्वीट कर प्रियंका गांधी को कही ये बात…
वीभत्स घटना को आरोपी शिक्षक अंकुर दीक्षित ने अंजाम दिया था। आरोपी विधवा रीना शुक्ला के घर में रह रहे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता था। इस दौरान आरोपी के विधवा रीन शुक्ला से अवैध संबंध स्थापित हो गए थे। रीना शुक्ला की बेटी छवि को इनके बीच संबंधों का पता चला गया था। इन संबंधों को छिपाने के लिए महिला और आरोपी शिक्षक ने छवि के साथ ही घर में मौजूद अन्य लोगों को खाने में नींद की गोली मिलाकर सुला दिया और सोने के बाद उनकी हत्या कर दी। बाद में मामला खुल जाने के डर से अंकुर दीक्षित ने महिला रीना शुक्ला की भी हत्या कर दी थी। आरोपी ने घटना को लूट का रूप देने का प्रयास किया था । आरोपी को लगभग दो साल चली ट्रायल के बाद अदालत ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है।