शिमला। हिमाचल सरकार ने पंचायत सचिव भर्ती में एमबीए की डिग्री वालों के लिए तीन फीसदी कोटा तय कर दिया है। सरकार ने पंचायत सचिवों के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत 300 पद भरे जाएंगे। इनमें 20 फीसदी पद जमा दो पास सिलाई शिक्षिकाओं के लिए होंगे। नए नियमों में यह भी प्रावधान है कि अब एसडीएम नहीं, बल्कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग या प्रदेश सरकार की ओर से प्राधिकृत एजेंसी ही पंचायत सचिवों की भर्ती करेगी।
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बुधवार को राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद में पंचायत सचिव की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी। इन नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 45 साल होगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष या हिमाचल विश्वविद्यालय से एमबीए ग्रामीण विकास होगी। इसके अलावा 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी और 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के शब्दों की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।
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तीन फीसदी पद एमबीए अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इसमें यह भी स्पष्ट है कि अगर एमबीए ग्रामीण विकास नहीं मिले तो सामान्य एमबीए उम्मीदवारों से ही ये पद भर दिए जाएंगे। सीधी भर्ती के 77 फीसदी अन्य पद स्नातक डिग्रीधारकों से भरे जाएंगे। 20 फीसदी पद ग्राम पंचायतों में दस साल से अधिक अवधि से नियुक्त सिलाई शिक्षिकाओं से भरे जाएंगे। इनके लिए जमा दो शैक्षणिक योग्यता रहेगी। इनकी भर्ती वरिष्ठता के आधार पर होगी। पंचायत सचिवों की नियुक्ति पहले एक साल के अनुबंध पर होगी। उसके बाद अनुबंध को बढ़ाया जा सकता है। अनुबंध पर पंचायत सचिवों को पहले वर्ष 7810 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
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