3 नक्सलियों की जमानत अर्जी हाइकोर्ट से खारिज, जानिए पूरा मामला | 3 Naxalites rejected bail from High Court, know full case

3 नक्सलियों की जमानत अर्जी हाइकोर्ट से खारिज, जानिए पूरा मामला

3 नक्सलियों की जमानत अर्जी हाइकोर्ट से खारिज, जानिए पूरा मामला

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 PM IST
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Published Date: July 28, 2019 2:30 am IST

बिलासपुर। दंतेवाड़ा के भनसी थाना क्षेत्र में दो यात्री बसों और एक ट्रक को आग के हवाले करने के आरोप में तीन नक्सलियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस घटना की जांच एनआईए कर रही है। वहीं NIA ने पहले ही जमानत अर्जी खारिज कर चुका है।

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बता दे कि ये मामला 8 अगस्त का है, जब धुरली गांव मे नक्सलियों ने 2 बस और ट्रक को किया आग के हवाले कर दिया था, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई थी, । मामले में दंतेवाड़ा के भनसी थाने में पुलिस ने कई धाराओं के साथ मामला दर्ज किया था।

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वहीं आरोपियों की तरफ से कहा गया है कि घटना में उनके शामिल होने को लेकर कोई सबूत नहीं हैं, लिहाजा जांच पूरी तरह गलत है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दो यात्री बसों व एक ट्रक को जलाने और इसके चलते एक यात्री की मौत होने के आधार पर तीनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए अपील खारिज कर दी है।

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