25 हजार के सेकेंड हैंड ऑटो का 47 हजार रुपए काटा गया चालान.. देखिए | new traffic rules challan & charges, 25 thousand of auto cost 47 thousand Rupee invoice

25 हजार के सेकेंड हैंड ऑटो का 47 हजार रुपए काटा गया चालान.. देखिए

25 हजार के सेकेंड हैंड ऑटो का 47 हजार रुपए काटा गया चालान.. देखिए

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 PM IST
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Published Date: September 5, 2019 2:50 am IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार का नया मोटर एक्ट-2019 लोगों पर भारी पड़ रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर एक ऑटोचालक पर 47,500 रूपए चालान किया गया। ऑटो चालक के मुताबिक उसने ये ऑटो एक हफ्ते पहले 25 हजार रूपए में खरीदा था। जितने का ऑटो नहीं उससे दोगुने चालान से ऑटो चालक परेशान हो गया। उसके मुताबिक उसके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त उसके पास ये नहीं थे।

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कमिश्नरेट पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक हरिबंधु कान्हर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, परमिट, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस ना होने समेत अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर ये जुर्माना लगाया है। कान्हर अपना ऑटो चला रहे थे, जब भुवनेश्वर के आचार्य विहार में पुलिस ने उन्हें रोका।

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इसके अलावा पुलिस ने बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने के लिए 5000 रुपये, इंश्योरेंस ना होने के लिए 2,000 रुपये और 500 रुपये अन्य उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। बीते मंगलवार को हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने एक स्कूटी का 23,000 रुपये का चालान काटा था। स्कूटी की कीमत 15 हजार रूपए थी।

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