नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले हैवान पिता को 20 साल की सजा, कोर्ट ने मां को भी बराबर की दोषी माना | 20-year-old father convicted for raping a minor daughter, court holds mother equally guilty

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले हैवान पिता को 20 साल की सजा, कोर्ट ने मां को भी बराबर की दोषी माना

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले हैवान पिता को 20 साल की सजा, कोर्ट ने मां को भी बराबर की दोषी माना

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 PM IST
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Published Date: January 10, 2020 4:48 pm IST

रायपुर। दुष्कर्म के दोषी पिता को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ में कोर्ट ने पीड़िता की मां को भी दोषी माना है। मां को भी कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पिता के ऊपर 70 हजार और मां के ऊपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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बता दें कि माना इलाके में नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म का यह मामला है, जहां सौतेली बेटी के साथ पिता ने दुष्कर्म किया था। इसी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।

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गौरतलब है कि माना में रहने वाला सुनील बहादुर अपनी दस वर्षीय सौतेली बेटी के साथ साल 2018 से लगातार दैहिक शोषण कर रहा था। सौतेले पिता द्वारा बच्ची से बलात्कार करने की जानकारी उसकी मां को भी थी। सौतेले पिता के दरिंदगी से परेशान बच्ची ने इसका विरोध करते हुए घर में रहने से जब इंकार कर दिया तो मां उसे शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह में सौंप दिया।

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यहां बाल संप्रेक्षण गृह की अधीक्षिका रत्ना दुबे ने बच्ची के गुमसुम रहने पर उससे बात की तो बच्ची ने उन्हें आपबीती सुनाई। जिसके बाद रत्ना दुबे ने 9 मई 2019 को पंडरी थाना में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई ​थी।