1984 सिख दंगे, उम्रकैद की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सज्जन कुमार | 1984 Sikh riots, Sajjan Kumar filed a plea in Supreme court against life sentence

1984 सिख दंगे, उम्रकैद की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सज्जन कुमार

1984 सिख दंगे, उम्रकैद की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सज्जन कुमार

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 PM IST
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Published Date: December 22, 2018 10:21 am IST

नई दिल्ली। 1984 सिख दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से सजा पाए सज्जन कुमार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट इलाके में सिखों के कत्लेआम मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। शीर्ष अदालत सज्जन कुमार की याचिका पर जनवरी में सुनवाई कर सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। साथ ही, सज्जन कुमार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अन्य 5 दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया था। इनमें बलवान खोखर, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल को उम्रकैद जबकि महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा 3 से 10 साल बढ़ा दी थी।

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इससे पहले आत्मसमर्पण की अवधि बढ़ाने संबंधी सज्जन कुमार की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने शुकवार को खारिज कर दिया था। सज्जन कुमार ने आत्मसमर्पण के अवधि 30 दिन बढ़ाने की मांग की थी।

 
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