11 साल की पीड़िता ने 27 हफ्ते का गर्भ गिराने मांगी अनुमति, असाधारण केस पर हाईकोर्ट ने दिया शासन को बड़ा आदेश | 11-year-old victim asked for permission to abort 27 weeks of pregnancy, High court orders big order on extraordinary case

11 साल की पीड़िता ने 27 हफ्ते का गर्भ गिराने मांगी अनुमति, असाधारण केस पर हाईकोर्ट ने दिया शासन को बड़ा आदेश

11 साल की पीड़िता ने 27 हफ्ते का गर्भ गिराने मांगी अनुमति, असाधारण केस पर हाईकोर्ट ने दिया शासन को बड़ा आदेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:51 PM IST
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Published Date: March 18, 2020 3:45 pm IST

बिलासपुर। नाबालिक दुष्कर्म पीड़िता ने हाईकोर्ट से गर्भ गिराने कि अनुमति मांगी है, पीड़िता ने 27 हफ्ते का गर्भ गिराने कि अनुमति मांगी है, मामला बालोद का है। हाईकोर्ट के निर्देश पर मेडिकल टीम ने कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की है मेडिकल टीम ने कहा 20 हफ्ते से ज्यादा का गर्भ गिराने में जान का जोखिम है।

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बता दें कि 11 साल की है पीड़िता के 27 हफ्ते का गर्भ है, सुनवाई के दौरान शासन ने कहा ये केस असाधारण है। इसलिए शासन पीड़िता व उसके बच्चे का इलाज समेत जीवन भर खर्च उठाएगी, कोर्ट ने जान का जोखिम देखते हुए गर्भ गिराने से मना कर दिया है, पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच द्वारा की गई।

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