Chhattisgarh Nagriya Nikay Election 2025 Latest Updates: रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश के 10 नगर निगमों में जहां जिला कलेक्टरों को प्रशासक के तौर पर तैनात करने का आदेश जारी किया था तो वही अब नगरपालिका और नगरपंचायतों के लिए भी आदेश जारी किया जा चुका है। नगर पालिका परिषद् में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) यानी एसडीएम प्रशासक होंगे तो वही नगर पंचायतों में तहसीलदारों को बतौर प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। देखें पूरा आदेश..
नगर पालिकाओं में प्रशासक नियुक्त किये जाने संबंधी by satya sahu on Scribd
छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में रायपुर सहित 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। यह फैसला उन नगर निगमों के लिए लिया गया है जहां निर्वाचित पार्षदों का कार्यकाल अलग-अलग तिथियों पर समाप्त हो रहा है। आदेश के अनुसार, संबंधित परिषद के कार्यकाल की समाप्ति के अगले दिन से प्रशासक अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे।
सरकार ने यह व्यवस्था तब तक लागू रखने का निर्णय लिया है जब तक नई निर्वाचित परिषद का गठन नहीं हो जाता। प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनाए रखने और विकास योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, रायपुर और अन्य प्रभावित नगर निगमों में प्रशासकों का कार्यभार स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नगर निगम के कार्य और विकास परियोजनाएं बाधित न हों।
प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह कदम आवश्यक माना जा रहा है, ताकि शहरों में बुनियादी सेवाओं और योजनाओं को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके।
यह आदेश उन नगर निगमों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए जारी किया गया है, जहां निर्वाचित परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनाए रखने और विकास योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की गई है।
प्रशासकों का कार्यकाल संबंधित निर्वाचित परिषद के कार्यकाल की समाप्ति के अगले दिन से शुरू होगा।
इस आदेश का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि बुनियादी सेवाएं और विकास योजनाएं बाधित न हों।
प्रशासकों की नियुक्ति अस्थायी है। नई निर्वाचित परिषद के गठन के बाद प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और नई परिषद नगर निगमों का कार्यभार संभालेगी।