CG Municipal Amendment Bill Passed | छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक विधानसभा में पास

CG Municipal Amendment Bill Passed: नगर पंचायत, पालिका और निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति!.. छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक विधानसभा में पास

नए सत्र में महापौर और नगरपालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराये जायेंगे। विधेयक के अनुसार निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण अधिकतम 50 प्रतिशत का नियम लागू होगा।

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Modified Date: December 19, 2024 / 06:03 PM IST
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Published Date: December 19, 2024 4:56 pm IST

Chhattisgarh Municipal Amendment Bill Passed: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सम्भावना जताई जा रही है कि इस सेशन के ठीक बात आचार संहिता प्रभावी हो जाएगा और निकाय चुनावों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालाँकि प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव कब होंगे? यह साफ़ नहीं है।

क्या है छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक?

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बहरहाल इस बीच विधानसभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हो गया है। इस विधेयक के पास होने के बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ भी लगभग साफ हो चुका है।

Chhattisgarh Municipal Amendment Bill Passed: इस विधेयक के मुताबिक़ नगरीय निकाय में कार्यकाल पूरा होने पर 6 माह या फिर जब तक चुनाव के कार्यक्रम न घोषित हो जाये तब तक अध्यक्ष की जगह प्रशासकों की नियुक्त की जाएगी। संभवतः नगर पंचायत और पालिकाओं में मुख्यनगरपालिका अधिकारी यानी सीएमओ जबकि निगमों में निगम आयुक्त प्रशासक होंगी।

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इसी तरह नए सत्र में महापौर और नगरपालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराये जायेंगे। विधेयक के अनुसार निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण अधिकतम 50 प्रतिशत का नियम लागू होगा। गौरतलब है कि यह विधेयक विपक्ष की गैर मौजूदगी पास किया गया।

 

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प्रश्न 1: छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक पास होने से क्या बदलाव होंगे?

उत्तर: इस विधेयक के तहत नगर पंचायत, पालिका, और निगम में कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति होगी। साथ ही महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाएगा।

प्रश्न 2: छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक पास होने के बाद ओबीसी आरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: विधेयक के अनुसार, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण 50% तक सीमित रहेगा।

प्रश्न 3: क्या छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ करता है?

उत्तर: हां, यह विधेयक निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।

प्रश्न 4: प्रशासकों की नियुक्ति का क्या उद्देश्य है?

उत्तर: प्रशासकों की नियुक्ति से चुनाव प्रक्रिया शुरू होने तक नगरीय निकाय का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रश्न 5: छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक पास कब और कैसे हुआ?

उत्तर: यह विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की गैरमौजूदगी में पारित हुआ।