मुंबई, 21 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (एमएसएचआरसी) ने कहा है कि मजिस्ट्रेट जांच में यह सामने आया है कि परभणी जिले में हिरासत में सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत के लिए पुलिस जिम्मेदार है।
एमएसएचआरसी ने 20 मार्च को मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग), अपर पुलिस महानिदेशक (सीआईडी-अपराध) और परभणी के पुलिस उपाधीक्षक (सीआईडी) को नोटिस जारी कर इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। एमएसएचआरसी सूर्यवंशी की मौत से संबंधित शिकायतों की सुनवाई कर रहा है।
सोमनाथ सूर्यवंशी (35) 15 दिसंबर को परभणी के एक सरकारी अस्पताल में न्यायिक हिरासत के दौरान मृत पाए गए थे। उन्हें कांच के बक्से में रखी संविधान की प्रतिकृति को क्षति पहुंचाए जाने को लेकर हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि सूर्यवंशी की मौत बीमारी के कारण हुई।
आयोग ने कहा कि उसने ‘विरोधाभासी आदेशों से बचने’ के लिये कई शिकायतों को एक साथ जोड़ दिया था।
एमएसएचआरसी ने 20 मार्च को सुनवाई के दौरान कहा था कि उसे सूर्यवंशी की हिरासत में मौत के मामले की जांच से संबंधित मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट मिली है।
एमएसएचआरसी ने बताया कि रिपोर्ट 451 पन्नों की है और यह तीन खंड में है।
आयोग ने कहा, ‘मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सूर्यवंशी पर परभणी के नव मोंढा पुलिस थाने में हमला किया गया था।’
आयोग ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में परभणी के पुलिस अधिकारियों को सूर्यवंशी की हिरासत में हुई मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
आयोग ने इसके बाद राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया और इस मामले में उनसे रिपोर्ट तलब की।
आयोग ने कहा कि प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में मामले में उठाए गए सुधारात्मक कदमों और राज्य सरकार की ओर से यदि कोई मुआवजा निर्धारित किया गया है, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए।
इसके अलावा, एमएसएचआरसी ने कहा कि अपर पुलिस महानिदेशक और परभणी के पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) की रिपोर्ट में आकस्मिक मृत्यु मामले की जांच की प्रगति और मामले में अपराध के पंजीकरण की जानकारी शामिल होनी चाहिए।
एमएसएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में नामजद सभी पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है।
मामले में अगली सुनवाई 23 जून को होगी।
भाषा राखी दिलीप
दिलीप
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