इरादा मुझे, मेरे परिवार के सदस्यों को मारना था: आरोपपत्र में सलमान खान का बयान |

इरादा मुझे, मेरे परिवार के सदस्यों को मारना था: आरोपपत्र में सलमान खान का बयान

इरादा मुझे, मेरे परिवार के सदस्यों को मारना था: आरोपपत्र में सलमान खान का बयान

:   Modified Date:  July 24, 2024 / 10:27 PM IST, Published Date : July 24, 2024/10:27 pm IST

मुंबई, 24 जुलाई (भाषा) बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने पुलिस को बताया है कि उनका मानना ​​है कि इस साल अप्रैल में उनके आवास पर गोलीबारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने की थी और इरादा उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को मारना था।

अभिनेता खान का बयान घटना के सिलसिले में मुंबई पुलिस द्वारा यहां एक अदालत में दायर आरोपपत्र का हिस्सा है।

खान ने पुलिस को बताया कि 14 अप्रैल की सुबह जब वह गैलेक्सी अपार्टमेंट स्थित अपने आवास में सो रहे थे, तब उन्होंने पटाखा फूटने जैसी कुछ आवाज सुनी।

उन्होंने कहा कि उनके पुलिस अंगरक्षक ने सुबह करीब 4.55 बजे बताया कि मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने पहली मंजिल की बालकनी पर गोली चलाई है।

खान ने कहा कि पहले भी उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि उनके अंगरक्षक ने बांद्रा पुलिस थाने में गोलीबारी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई।

बयान में कहा गया कि अभिनेता को बाद में पता चला कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से हमले की जिम्मेदारी ली है।

इसमें कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह के सदस्यों ने पहले भी खान और उनके रिश्तेदारों को मारने की बात कही थी। अभिनेता खान ने पुलिस से कहा, ‘‘इसलिए, मेरा मानना ​​है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गिरोह के सदस्यों की मदद से, उस समय गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जब मेरे परिवार के सदस्य सो रहे थे और (वे) मुझे तथा मेरे परिवार के सदस्यों को मारने की योजना बना रहे थे।’’

अभिनेता ने पुलिस को बताया कि हाल के वर्षों में उन्हें और उनके परिवार को कई अन्य धमकियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में उनकी इमारत के सामने एक बेंच पर एक धमकी वाला पत्र मिला था, जबकि मार्च 2023 में उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से एक ईमेल से धमकी मिली थी।

उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में दो अज्ञात व्यक्तियों ने फर्जी पहचान का उपयोग करके पनवेल के पास उनके फार्महाउस में घुसने की कोशिश की।

पुलिस ने गोलीबारी मामले में इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत के समक्ष 1,735 पृष्ठों का एक आरोपपत्र दायर किया था।

अदालत ने हाल ही में आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया छह गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

इस मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में विक्की कुमार गुप्ता, सागर कुमार पाल, सोनू कुमार बिश्नोई, अनुज कुमार थापन (अब मृत), मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह शामिल हैं।

थापन ने कथित तौर पर गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली थी। अन्य पांच लोग अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

भाषा अमित नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)