अदालत ने मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव निर्धारित तिथि 22 सितंबर को कराने का निर्देश दिया |

अदालत ने मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव निर्धारित तिथि 22 सितंबर को कराने का निर्देश दिया

अदालत ने मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव निर्धारित तिथि 22 सितंबर को कराने का निर्देश दिया

:   Modified Date:  September 21, 2024 / 09:16 PM IST, Published Date : September 21, 2024/9:16 pm IST

मुंबई, 21 सितंबर (भाषा)बंबई उच्च न्यायालय ने शनिवार को मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव को स्थगित करने संबंधी सरकारी परिपत्र पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया कि 22 सितंबर को निर्धारित समय पर चुनाव कराए जाएं।

न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने सरकार के 19 सितंबर के परिपत्र पर रोक लगा दी, जिसमें चुनाव को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था।

अदालत ने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों मिलिंद साटम, शशिकांत जोरे और प्रदीप सावंत द्वारा दायर याचिका पर शनिवार को विशेष सुनवाई की, जिसमें चुनाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने वाले परिपत्र को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने संबंधी आदेश को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे।”

विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को तय की है। विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने वाली दस सीट के लिए सीनेट चुनाव दो साल से लंबित हैं।

भाषा

प्रशांत दिलीप

दिलीप

 

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