Rahul Gandhi fined: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर 500 रुपये का जुर्माना.. वजह जानकर रह जायेंगे हैरान | Rahul Gandhi fined

Rahul Gandhi fined: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर 500 रुपये का जुर्माना.. वजह जानकर रह जायेंगे हैरान

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Modified Date: January 21, 2024 / 12:08 PM IST
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Published Date: January 21, 2024 12:08 pm IST

ठाणे: महाराष्ट्र राज्य के ठाणे की एक अदालत ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के संबंध में संघ (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) का नाम जोड़ने पर संगठन के एक कार्यकर्ता द्वारा राहुल के खिलाफ दायर दीवानी मानहानि के मामले में लिखित बयान दाखिल करने में देरी के आलोक में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया हैं।

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दरअसल संवाददाता के अनुसार लिखित बयान दाखिल करने में गांधी की ओर से 881 दिनों की देरी हुई थी और उनके अधिवक्ता नारायण अय्यर ने इस देरी के लिए माफी का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया था।अय्यर ने दलील दी कि उनके मुवक्किल दिल्ली में रहते हैं और एक सांसद होने के नाते उन्हें यात्राएं करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से बयान दाखिल करने में देरी हुई। बताया गया हैं कि मजिस्ट्रेट अदालत ने माफी के अनुरोध को मान लिया और लिखित बयान स्वीकार कर लिया, लेकिन 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।मानहानि का मामला आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने दायर किया था।मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

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